सीकर में भाभी को अकेला देख देवर की नीयत हुई खराब, रेप ना कर सका तो कर दी हत्या

नीमकाथाना. चार वर्ष पहले महिला की हत्या करने के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश भारत भूषण गुप्ता ने मंगलवार को एक आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीपीपी एमडी मीणा ने बताया कि आरोपित गोविंदपुरा निवासी पिन्टू (24) ने 2012 में रिश्ते में अपनी भाभी ममता (23) पत्नी शंकरलाल का घर में घुस कर गला घोंट कर हत्या कर दी थी। …आगे पढ़ें – शेखावाटी के ऐसे अन्य मामले जिनमें ‘अपने‘ ही बने जान के दुश्मन

मृतका के पिता सोहनलाल ने आरोपित के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपित को दो तीन दिन में गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से आरोपित जेसी में चल रहा है।

मंगलवार को न्यायालय ने आरोपित को  धारा 302 में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए तथा धारा 452 में तीन वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए का अर्थ दंड, धारा 376 व 511 के  आरोप में पांच वर्ष कारावास व दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

रिश्ते में आरोपित लगता है देवर

आरोपित पिन्टू मृतका के रिश्ते में ताऊ का बेटा देवर लगता है। घटना के दौरान मृतका घर पर अकेली देख आरोपित महिला के घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। इस पर महिला ने उसका विरोध किया तो आरोपित  पिन्टू ने उसका चुन्नी से गला दबा कर फरार हो गया। घटना का पता लगने पर परिजनों ने मृतका को अस्पताल में भर्ती करवाया जहा से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे रैफर कर दिया था। जयपुर में उपचार के दौरान ममता ने दम तोड़ दिया था।

मृतका के हैं दो बच्ची

मृतका ममता के दो बच्ची है जिनमे क्रिस्टल(7) व मानवी (4) है। घटना के दौरान छोटी बेटी मानवी 6 महिने की थी। उस समय वह मृतका के  पास थी तथा  क्रिस्टल अपनी नानी के यहा रह रही थी। मृतका का पति शंकरलाल  घटना के समय गुडग़ांवा में किसी होटल में काम करता था। सास नरेगा मजदूरी करने गई हुई थी।

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